नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 दिसंबर शनिवार को जिला मुख्यालय नीमच एवं तहसील मुख्यालय मनासा रामपुरा तथा जावद पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय नीमच पर 8 खंडपीठ तहसील मुख्यालय मनासा पर 3 खंडपीठ एवं मुख्यालय रामपुरा पर 1 खंडपीठ तथा तहसील मुख्यालय जावद पर 4 खंडपीठ का गठन किया गया है इसप्रकार जिले में कुल 16 खंडपीठों का गठन नेशनल लोक अदालत के लिए किया गया है लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर कोर्ट फीस की पूर्ण वापसी हो जाती है न्यायालय प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं धन की बचत तथा आपसी कटुता का भी अंत हो जाता। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है जिसको लेकर संपूर्ण तैयारियां की जा चुकी है नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में 16 खंडपीठो का गठन किया गया है लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से अदालत में राजीनामा योग्य कुल 2591 प्रकरणों के निराकरण हेतु रखा गया है इन प्रकरणों में नगर पालिका नगर परिषद विद्युत विभाग बीएसएनएल और बैंकों के कुल 3048 वसूली संबंधी प्रकरणों को भी निराकरण हेतु रखा गया है प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा विभागों के माध्यम से छूट भी दी गई है नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का आपसी राजीनामा द्वारा निराकरण करवाए जाने पर पक्षकारों द्वारा न्यायालय में जमा की गई न्याय शुल्क को वापस दिया जाएगा और प्रकरण अंतिम रूप से निराकृत माना जाएगा जिसकी कोई अपील रिवीजन नहीं की जाएगी।