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जन्म-मृत्यु का पंजीयन समय सीमा में हो : कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम

रतलाम 09 मई 2022/ कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में जन्म-मृत्यु की घटनाओं का समय पर पंजीयन किया जाए। इसमें विलंब नहीं हो देखने में आया है कि जन्म एवं मृत्यु की सभी घटनाएं या तो पंजीकृत नहीं हो पा रही है अथवा विलंब से पंजीयन हो रहा है।कलेक्टर ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के डीन, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, रतलाम नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिले की सभी नगर पालिका एवं नगर परिषदों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन्म सूचना फॉर्म नंबर 1 के रिमार्क कॉलम में परिवार की समग्र आईडी तथा मृत्यु सूचना फॉर्म नंबर दो के रिमार्क कालम में व्यक्तिगत समग्र आईडी, परिवार समग्र आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। सभी ग्राम पंचायतों की जनपद पंचायत स्तर पर, स्वास्थ्य संस्थाओं, विकासखंड या जिला स्तर पर तथा नगरीय निकायों की नगर स्तर पर प्रतिमाह जन्म-मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इसकी पूर्व सूचना जिला योजना अधिकारी श्री बी.के. पाटीदार को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि समीक्षा बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान देवें कि रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के संबंधित क्षेत्र में कुल कितनी जन्म-मृत्यु की घटना घटित हुई है, उनमें से कौन सी घटना पंजीयन से शेष रही है तथा पंजीयन नहीं होने का कारण क्या है। निर्धारित प्रारूप की जन्म पजी मृत्यु पजी प्रत्येक पंजीयन इकाई पर अनिवार्य रूप से संधारित की जाए। मासिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 2 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिला योजना अधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का निराकरण भी नियमानुसार प्राथमिकता के साथ करने, कोई भी शिकायत अनअटेंड नहीं रहने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।

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