नीमच। मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आदेश पर खुले में मीट व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके बाद पूरे प्रदेश में खुले में मीट व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नीमच शहर में भी जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा खुले में मीट व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और नगर पालिका द्वारा शहर के बस स्टैंड के समीप मीट मार्केट बनाया गया है जहां करीब 44 दुकान नगर पालिका द्वारा बनाकर 30 दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई है शेष 14 दुकानों की आवंटन प्रक्रिया भी नगरपालिका द्वारा आगामी दिनों में की जाएगी, वहीं प्रशासन के आदेश पर बुधवार को एसपी अमित कुमार तोलानी तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल, नायब तहसीलदार संजय मालवीय एवं नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के द्वारा कैंट थाना परिसर में मीट व्यवसाईयों की एक आवश्यक बैठक ली गई, जिसमें एसपी ने सभी मीट व्यवसाईयों को 30 दिसंबर तक अपनी दुकान मीट मार्केट में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए हैं बैठक के बाद एसपी ने मीट मार्केट का निरीक्षण भी किया है एसपी अमित कुमार तोलानी और नपा अधिकारी महेंद्र वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर शहर में खुले में मीट व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है इसको लेकर नगर पालिका द्वारा मीट मार्केट बनाया गया है आज मीट व्यवसाईयों की बैठक ली गई है जिसमें सभी मीट व्यवसाईयों को 30 दिसंबर तक मीट मार्केट में दुकान स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं यदि इसके बाद कोई भी मिट व्यवसाय खुले में मीट व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। वही मिट मार्केट के विरोध में क्षेत्र वासियो द्वारा मीट मार्केट अन्य स्थान पर लगाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को लिखित आवेदन सौंपा है जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा निर्देश के पश्चात समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि शमशान घाट और बस स्टेण्ड के मध्य जो भूमि है, उस पर मटन, मांस,मछली आदि के क्रय-विक्रय के लिये नीमच के सभी व्यापारियों को यहां पर स्थापित किया जा रहा है।बस स्टेण्ड एवं श्मशान घाट के पास पानी का नाला है जिस नाले के पास स्लाटर हाउस भी निर्मित हुआ है,जहां पर शेड बनाकर मांस व मछली के विक्रय के लिये शेड भी अलाट करने की जानकारी हुई है, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों, व्यापारियों, जनता में भारी आक्रोश एवं भय है इस कारण इस स्थान पर स्लाटर हाउस एवं मांस मार्केट निर्मित नही किया जा सकता।मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा निर्देश दिया गया मांस का विक्रय वहीं पर होगा,जिस क्षेत्र में 100 मीटर की परिधि में मंदिर नहीं हो, लेकिन जहां पर स्लाटर हाउस बनाया जा रहा है, उसके पास लगभग 5 से 10 अलग अलग भगवान व देवता के मंदिर है। और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनिमय के नियमों के अनुसार मांस की दुकान पूजा स्थल के 50 मीटर दूर होगी तथा प्रवेश के मामले में 100 मीटर की दूरी होने की शर्त लागू होगी, इस कारण नियमों के अनुसार 100 मीटर की परिधि में मंदिर नही होना चाहिये, लेकिन इसके 50 मीटर के एरिये में नीमच सिटी रोड पर बालाजी मंदिर एवं भोलेनाथ का मंदिर एवं शनि मंदिर एवं हनुमान मंदिर एवं श्यामबाबा का मंदिर है तथा शमशान बिलकुल लगा हुआ है, जिसमें भी भोलेनाथ का बडा मंदिर एवं भेरूजी का छोटा मंदिर बना हुआ है, इस प्रकार हिन्दूओं समुदाय के मंदिर व पूजा स्थल और प्रवेश द्वार होने से कानूनी तौर पर इस स्थान पर स्लाटर हाउस व मांस मार्केट निर्मित नहीं किया जा सकता है उपरोक्त स्थान के बिल्कुल पास में नाला है और नाले से पानी बहता है जिस पानी से किसान सिंचाई कर सब्जी पैदा करता है और उस सब्जी को नीमच के लोग उपयोग में लेते है ऐसे में यदि यहां पर मांस मार्केट बना तो पशुओं का रक्त बहकर ढलान के कारण नाले में जायेगा और जिससे पानी प्रदूषित होगा और पुरे शहर की धार्मिक भावना भी भडक जायेगी और शांति भंग होगी तथा विवाद होगे।बस स्टेण्ड, नीमच सिटी रोड के पास में हेडगेवार बस स्टेण्ड की दुकानें है दुकानों में व्यापारी, व्यापार करते है, ऐसे में मांस व मछली की बदबु से आस पास के निवासियों व व्यापारियों का जीवन बरबाद हो जावेगा, बदबू से बीमार हो जावेगे,संक्रमण फैल जायेगा।मांस को कौवे और चूहे इधर से उधर लेकर जायेगे,शमशान में या मंदिर परिसर में मांस का टुकडा गिरने से धार्मिक भावना प्रभावित होगी।स्लाटर हाउस में लगभग 100-150 पशु दिन प्रतिदिन आयेगे,जायेगे, लगभग अनेको टन मछलियां आयेगी,जबकि क्षेत्र में आवागमन के लिये चौडे रोड नहीं है आये दिन यातायात व्यवस्था बिगडेगी,इस कारण स्लाटर हाउस का संचालन यहां नहीं किया जा सकता है।मांस मार्केट के लिये दुकान पूरी तरह से पैक होना आवश्यक है,लेकिन नगरपालिका ने जो शेड बनाये हैं,वे खुले में है नियमों के अनुसार खुले में मांस विक्रय हो ही नहीं सकता है।मिट मार्केट में मात्र 40-50 ओटले है और व्यापारी लगभग 100-150 से ज्यादा है, जिनमें से लगभग 100 व्यक्तियों को नीचे खुले में बैठकर व्यापार करना पडेगा।जिससे स्वास्थ,सुरक्षा,शांति आदि प्रभावित होगी और संक्रमण फैल जायेगा, शमशान तथा शमशान घाट और बस स्टेण्ड के मध्य प्रस्तावित स्लाटर हाउस और मांस मार्केट का प्रस्तावित स्थान नीमच नगर, व्यापार, व्यवसाय, शांति, व्यवस्था और हम सब हस्ताक्षरकर्ता के हितों के विपरीत है, इस कारण शीघ्र ही इस स्थान को अन्यत्र स्थापित किया जाए।