नीमच। शनिवार को जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय व तहसील न्यायालय जावद मनासा एवं रामपुरा में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत खुद्दार के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।नेशनल लोक अदालत के लिए 16 खंडपीठ का गठन किया गया था।जिसमें न्यायालय में लंबित 4374 और प्रिलिटिगेशन के 4103 समझौता योग्य मामलों का निराकरण के लिए शामिल किया गया था जिनका निपटारा होने पर कोर्ट फीस वापस देने के साथ ही पौधे भी भेंट किए गए। विद्युत विभाग जल कर विभाग एवं संपत्ति के प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित छूट दी गई है जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय में आठ जावद में चार मनासा में तीन और रामपुरा में एक खंडपीठ गठित की गई थी जहां समझौते के आधार पर राजीनामा योग्य लंबित व प्रिलिटिगेशन के मामलों का निराकरण किया गया। प्रत्येक खंडपीठ में एक सलाहकर्ता सदस्य की नियुक्ति की गई है जिला मुख्यालय पर शनिवार को प्रातः 10:30 बजे एडीआर भवन में विधिवत नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात नेशनल लोक अदालत प्रारंभ की गई नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों में से आपराधिक प्रकरण 1206 परक्राम्य अधिनियम 1571 विद्युत संबंधी 222 क्लेम संबंधी 168 वैवाहिक 208 एवं अन्य सिविल 538 व 460 केस शामिल किए गए थे इस प्रकार के लिटिगेशन प्रकरणों में बैंकों के 3063 विद्युत के 289 बीएसएनएल के 231 जलकर के 239 संपत्ति के 281 प्रकरणों को लोक अदालत में रखा गया है लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है।