logo

बीसी के नाम पर 80 लाख की धोखाधड़ी करने वाली टीना अहीर गिफ्तार,बीसी भर्ता महिलाओ ने जमानत याचिका खारिज करने न्यायालय में लगाई अपील

नीमच।बघाना पुलिस ने बीसी के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के आवेदन पर जाँच उपरांत बुधवार को अहीर मोहल्ला,बघाना निवासी टीना अहीर पति शैलेन्द्र उर्फ पिन्टू अहीर के खिलाफ धारा 406 व 420 में 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर आरोपिया को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारम्भ की है।वही गिरफ्तारी के बाद बीसी भर्ता महिलाए गुरुवार को न्यायालय पहुची जहा महिलाओ ने टीना अहीर की जमानत याचिका खारिज करने अपील दायर की साथ ही बीसी के रूपए वसूल कर पीड़ितों को लौटाने की मांग की।ज्ञात हो कि बघाना निवासी दिलीप गुलानी,कुलदीप पिता रामजीलाल अहीर, चंदा पति पिन्टू अहीर, कुसुम पति मितेश अहीर, पूजा पति मोनू अहीर,उषा पति परसराम अहीर, दीपक पिता नंदकिशोर,सम्पत पति मन्नालाल अहीर, पिंकी पति राजकुमार अहीर, निशा पति रमेश अहीर, पिंकी पति उमेश धानका, रिया पति राकेश अहीर,ओमप्रकाश पिता नाथुलाल अहीर सहित 52 व्यक्तियों ने 1 अगस्त 22 को एक आवेदन-पत्र बघाना थाने पर व 4 अगस्त 22 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया था। सभी ने जाँच के दौरान अपने बयान में बताया था कि हम सभी मेहनत व मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं और हमने टीना पति शैलेन्द्र अहीर निवासी बघाना के पास बीसी भरी थी।बीसी पूरी होने पर जब हमने टीना अहीर से बीसी के पैसे मांगे तो हमारे साथ गाली-गलौच की गई व बीसी के पैसे नहीं लौटाये जा रहे और धमकी दी रही है कि अगर पैसे मांगने आये तो जहर खाकर जान दे दूंगी और सभी को झूठे केस में फंसवा दूंगी। बघाना पुलिस ने आवेदन से संबंधित आवेदकों के बयान पश्चात् बुधवार को इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपिया को हिरासत में लिया।उधर जैसे ही बीसी भर्ता महिलाओ को जानकारी मिली कि टीना अहीर के परिजन उसकी जमानत की कार्यवही कर रहे है तो सभी महिलाए न्यायालय पहुची जहा महिलाओ ने टीना अहीर की जमानत याचिका खारिज करने वकील के माध्य्म से याचिका दारय कर रुपयो की वसूली की मांग की ।

Top