8 लाख की नगदी सहित 4 बदमाश गिरफ्तार
सिंगोली (निखिल रजनाती) ।आज से ठीक 9 महीने पहले शराब कम्पनी के 20 लाख रुपये उड़ाने वाले नकबजनी के आरोपी राजस्थान के हिस्ट्रीशीटर बदमाश सहित सिंगोली पुलिस के हत्थे चढ़ गए जिन्हें हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ के बाद 8 लाख रुपये की नगदी भी बरामद कर ली गई।प्रकरण में खास बात यह रही कि जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में हुई नकबजनी की घटना में फरियादी बनकर पुलिस थाना सिंगोली में मामला दर्ज करवाने वाला भी घटना में आरोपी निकला जिसके चलते पुलिस लगातार गुमराह होती रही जिससे स्थानीय पुलिस के लिए चुनौती बन रहे इस आपराधिक मामले में पुलिस अधीक्षक सूरजकुमार वर्मा की सख्ती के बाद आखिरकार पुलिस ने नकबजनी की घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 लाख रुपये नगदी बरामद कर ली।प्राप्त जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी 2022 को फरियादी कमलेश पिता मानसिंह मीणा ने पुलिस थाना सिंगोली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शराब कम्पनी के ऑफिस में काम करता है और 23-24 जनवरी की दरम्यानी रात में अज्ञात बदमाश ऑफिस की अलमारी में रखे 20 लाख रुपये अलमारी सहित चुराकर ले गए जिस पर पुलिस थाना सिंगोली में अपराध क्र. 15/2022 पर भादवि की धारा 457,382 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई और विवेचना के दौरान राजस्थान के बेगूँ,चित्तौड़गढ़,रावतभाटा,भीलवाड़ा सहित कई जगहों पर आरोपियों की तलाश की गई वहीं फरियादी और मौके पर मौजूद गवाहों से गहनता से पूछताछ करते हुए इनकी दिनचर्या पर नजर रखकर मुखबिर लगाए गए तथा मुखबिर की सूचना के बाद फरियादी कमलेश को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ नकबजनी की घटना को अंजाम देना बताया वहीं घटना के बाद अपने हिस्से के रुपये अपने भाई और पिता को देना कबूल किया जिसके पश्चात पुलिस ने कमलेश पिता मानसिंह मीणा 22 वर्ष निवासी ग्राम बैसला हाल मुकाम सिंगोली, इन्दरमल उर्फ इंद्रिया पिता रामेश्वर जाति कंजर 45 वर्ष निवासी धांगड़मऊ थाना भैंसरोडगढ़,रायसिंह पिता मानसिंह मीणा 26 वर्ष निवासी ग्राम बैसला थाना रामपुरा हाल मुकाम नईआबादी सिंगोली एवं मानसिंह पिता नानूराम मीणा 45 वर्ष निवासी ग्राम बैसला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया वहीं आरोपियों से 8 लाख रुपये नगदी सहित दस्तावेज भी जब्त करने में सफलता मिली जबकि वारदात में शामिल व्यक्ति द्वारा फरियादी बनकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट करने से आरोपी कमलेश के विरुद्ध भादवि की धारा 182,211 की वृद्धि की गई तथा घटना में शामिल शेष फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।