logo

सिंगोली पुलिस ने 72 घण्टे में कर दिया अँधे कत्ल का पर्दाफाश 

02 आरोपी गिरप्तार व बंदूक मय कारतूस जप्त,

सिंगोली(निखिल रजनाती)।नीमच पुलिस अधीक्षक श्री सुरज कुमार वर्मा के निर्देशन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुन्दरसिंह कनेश एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रभारी जावद श्री राकेश मोहन शुक्ल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंगोली निरीक्षक आरसी दांगी के नेतृत्व में सिंगोली पुलिस टीम द्वारा अँधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने और हत्या के दो आरोपियों को गिरप्तार करने व घटना में प्रयुक्त बंदूक व कारतूस जप्त करने में सफलता प्राप्त की हैै।प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनांक 30.11.2021 को थाना सिंगोली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कैलाश कंजर व राहुल कंजर निवासी चिताबडा थाना बिजोलिया जिला भीलवाडा राज0 के अपनी खोई हुई भैसो को ढूढने के लिए मेढकी महादेव घाटे के नीचे सिंगोली क्षेत्र के जंगल से मोटर साईकल से जा रहे थे तभी घाटे नीचे जंगल में बकरी चराने वाले दो अज्ञात लोगो से झडप हो गई और कंजरो को बकरे चोर समझ कर गोली मार दी जिससे कैलाश कंजर पिता रामूडा कंजर मौके पर ही घायल होकर गिर गया और राहुल कंजर ने वहाॅ से भाग कर परिजनों को सूचना दी जिनके द्वारा कैलाश कंजर की तलाश करते सिंगोली पुलिस को सूचना दी तदोपरांत पुलिस की सर्चिंग पाटी व कैलाश कंजर के परिजनो को बरडावदा के जंगल में कैलाश कंजर का शव पडा मिला मौके पर ही रिपोर्ट (मर्ग देहाती नालसी) लेख की जाकर जाॅच शुरू की गई।मौके पर श्री एसएस कनेश अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच,एफएसएल अधिकारी श्री प्रकाश लौहिया और थाना प्रभारी सिंगोली की टीम द्वारा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाये और संदिग्धो की पतारसी हेतु मुखबिर लगाये गये वहीं भीलवाडा में महात्मा गांधी अस्पताल मे भर्ती घायल राहुल कंजर से पूछताछ की गई।मृतक कैलाश कंजर के शव का पोस्टमार्टम सीएचसी सिंगोली में डाॅक्टर से करवाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त की और पीएम के दौरान भौतिक साक्ष्य छर्रे और खून से सने कपडे जप्त किये गये। संपूर्ण मर्ग जांच से मृतक कैलाश कंजर व घायल राहुल कंजर को चोर होने के संदेह में अज्ञात 02 व्यक्तियो बंदूकधारी जिनका हुलिया उम्र 40-45 साल करीब सफेद कलर की धोती व कमीज पहने,कद सामान्य के द्वारा जान से मारने की नियत से कैलाश कंजर को गोली मारकर हत्या करना पाया जाने से सिंगोली थाने पर अपराध क्रमांक 190/21 धारा 302,307,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आये हुलिया के व्यक्तियो की तलाश की गई, जो मुखबिर सूचना पर दो संदिग्धो की पहचान मांगीलाल पिता बालू भील उम्र 45 निवासी ग्राम बनेडिया व रामचंद्र पिता देवा जी भील उम्र 55 साल निवासी ग्राम बनेडिया के के रूप मे हुई जिन्हें अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो जुर्म एवं घटना घटित करना स्वीकार किया और घटना मे प्रयुक्त बंदूक व कारतूस जप्त कराये।विवेचना मे पाया कि उक्त आरोपीगणो द्वारा बिना लायसेंस की बंदूक से फायर किया और कब्जे में रखा जिस पर धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध भी होने से प्रकरण में धारा बढाई गई।उक्त आरोपीगणों को माननीय न्यायालय पेश किया जाकर रिमाण्ड लिया जा रहा है ताकि और सघनता से पूछताछ की जा सकें।गिरप्तार आरोपियों में मांगीलाल पिता बालू भील उम्र 45 निवासी ग्राम बनेडिया थाना सिंगोली जिला नीमच एवं रामचंद्र पिता देवा जी भील उम्र 55 साल निवासी ग्राम बनेडिया थाना सिंगोली नीमच हैं जबकि उनसे एक देशी टोपीदार बंदूक मय कारतूस के जब्त किए गए है।उक्त कार्य मे निरी आरसी दाँगी,सउनि शिवराजसिंह,प्रआर सुरेश कटारिया,आर भानुप्रताप भाटी,आर देवीराम,आर रामपंगत,आर चेतन्य,आर आशीष,आर नितिन,आर नानकचंद्र और एसएएफ राकेश व अन्य की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Top