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मध्यप्रदेश में एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागु करने मांग को लेकर जिला अभिभाषक संघ ने सोपा ज्ञापन

नीमच। मध्यप्रदेश में एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागु करने मांग को लेकर मंगल वार को जिला अभिभाषक संघ  ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौपा, जिसमें बताया गया कि अधिवक्ता समाज का महत्वपूर्ण अंग होकर न्यायालय का अधिकारी है तथा खुले प्रांगण में बैठकर पीड़ित पक्षकार को न्याय दिलाते है तथाअभिभाषक वर्ग के पास अच्छे बुरे हर प्रकार का कार्य करने वाले पक्षकार न्यायालय प्रांगण में अभिभाषक के घर व आफिस पर आते हैं,तथा अभिभाषक वर्ग समाज के मध्य भी आता जाता हैं।जिसके फलस्वरूप अभिभाषक वर्ग पर आये दिन हमले हो रहें।अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट बिल जो कि राज्य सरकार के पास लंबित है उसे पास कराकर प्रोटेकशन एक्ट अतिशीघ्र लागु किया जाए। ताकि प्रदेश के अधिवक्ताओं पर होने वाले हमलो परअकुंश लगाया जा सकें।हिन्दुस्तान के अनेक राज्यों में एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागु कर दिया गया हैं।अभिभाषकों के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागू नहीं किये जाने से वअन्य सभी मांगों के समर्थन में मध्यप्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा अनेकों बार न्यायिक कार्यावाहीयों से विरत रहते हुए पुर्व में भी कई बार मांग की गई तथा सन् 2012 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल में वकील पंचायत के आयोजन के दौरान एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागू करने की घोषणा भी कि गई थी किन्तु म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद एवं प्रदेश के समस्त अभिभाषक संघों को मुख्यमंत्री द्वारा केवल घोषणा का आश्वासन ही दिया गया परन्तु एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागु नहीं किया गया, वर्ष 2018-19 में भी वकील पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा यह पुर्ण आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र अतिशीघ्र एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागु कर दिया जायेगा किन्तु अभी तक मध्यप्रदेश में एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागु नहीं हुआ है।जिला अभिभाषक संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि मध्यप्रदेश में अतिशीघ्र एडवोकेट प्रोटेकशन एक्ट लागू किया जाए।

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