नीमच। निर्वाचन अधिसूचना संबंधी कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कलेक्टर दिनेश जेन ओर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव साहू मीडिया से मुखातिब हुवे इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुवे बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की संपूर्ण तैयारी पूरी हो चुकी है।आगामी 17 नवंबर शुक्रवार को विधानसभा निर्वाचन के मतदान की तिथि तय की गई है जिसमें प्रातः 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान किया जा सकेगा मतगणना की तारीख 3 दिसंबर रविवार रखी गई है और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर मंगलवार रहेगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के लिए मनासा विधानसभा 228 के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय कलेक्टर कार्यालय नीमच,नीमच विधानसभा 229 के लिए कक्ष क्रमांक 6 न्यायालय अनुविभागी अधिकारी संयुक्त तहसील भवन नीमच एवं विधानसभा 230 जावद के लिए कक्ष क्रमांक 13 तहसील न्यायालय संयुक्त तहसील कार्यालय भवन नीमच पर व्यवस्था की गई है 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक फार्म जमा करने की तारीख है।अभ्यर्थी संपूर्ण निर्वाचन अवधि में किसी एक व्यक्ति को फॉर्म अधिकतम रुपए 10 हजार लागत भुगतान कर सकता है या दान ऋण प्राप्त कर सकता है इससे अधिक की राशि बैंक खाते या चेक से व्यय प्राप्त की जाएगी, अभ्यर्थी को नाम वापसी से प्रचार अवधि समाप्ति होने के मध्य तीन बार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन प्रसारण करना होगा, शासकीय संपत्ति पर प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी,अभ्यर्थी को प्रचार में प्रयुक्त वाहनों की अनुमति लेना होगी अभ्यर्थी सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन तथा रैली सभा जुलूस वाहन रैली आदि की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं निक्षेप की राशि 10 हजार होगी अजा अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु यह राशि आधी देय रहेगी,अभ्यर्थी कार्यकर्ता अभिकर्ता अपने साथ 50 हजार रु से अधिक नगद राशि लेकर नहीं चल सकते, पोस्टर बैनर पंपलेट आदि के मुद्रण के दौरान मुद्रक एवं प्रशासन का नाम मुद्रित किया जाएगा,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारण पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी में प्रमाण आवश्यक होगा अभ्यर्थी की बिना अनुमति के उसके लिए सभा रैली या प्रचार आयोजित करना या विज्ञापन प्रकाशित करना आईपीसी 171 के तहत अपराध माना जाएगा, जिले में क्रिटिकल पोलिंग बूथ 197 है चुनाव को लेकर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ते 10 बनाए गए हैं निर्वाचन प्रचार में उपयोग में लाई जा सकने वाली सामग्री का दर निर्धारण वेब पोस्टिंग 372, मतदान केंद्रों पर धारा 144 लागू निर्वाचन की घोषणा से समाप्ति तक रहेगी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रहेगा,रैली सभा जुलूस प्रचार वाहन अनुमति हेतु सिंगल विंडो या सुविधा एप के माध्यम से ली जा सकेगी, जिले में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चार है जिसमें आम आदमी पार्टी,बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी शामिल है मतदान केंद्र सेक्टर संख्या एवं रूट में 228 मनासा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र के लिए 51 ग्रामीण क्षेत्र के लिए 197 बनाए गए हैं इसी प्रकार 229 विधानसभा नीमच के लिए शहरी क्षेत्र में 117 मतदान केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहीं जावद विधानसभा 230 में 53 शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 165 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिले में कुल 743 मतदान केंद्र बने हैं नीमच जिले में कुल मतदाता 6 लाख 9436 है जिसमें पुरुषों की संख्या 3 लाख 9 हजार 134 और महिलाओं की संख्या 3 लाख 295 एवं अन्य 7 मतदाता है आयोग द्वारा बाह्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं जिसमें मनासा विधानसभा के लिए सामान्य प्रेक्षक श्रीमती जी रेखा रानी आईएस, व्यय प्रेक्षक अरुण कुमार आईआरएस, नीमच और जावद विधानसभा के लिए सामान्य प्रेक्षक श्रीमती कंचन वर्मा आईएएस एवं व्यय प्रेक्षक बालकृष्णन एस आईआर एस, तीनों विधानसभा के लिए पुलिस प्रेक्षक के रूप में मुख्तार मोहसिन आईपीएस यहां पहुंचे हैं। जिले में संवेदनशील मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में 146 और शहरी क्षेत्र में 51 कुल मिलाकर 197 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई है। होम मतदान केंद्र के लिए भी व्यवस्था व रूपरेखा तैयार की जा रही है जो व्यक्ति स्वेचिक रूप से होम मतदान करना चाहता है उनके लिए रूट तय कर पूरी टीम बनाई जा रही है जो तय रूटों के अनुसार होम मतदाता के घर पहुंचेगी और पोलिंग बूथ बनाकर मतदान करवाया जाएगा। जिस पर 26 तारीख तक हमें कार्य पूर्ण करना है।