नीमच। विगत कुछ दिनों से नगर पालिका नीमच परिषद के भूमियों के विक्रय के संबंध में चल रही चर्चाओं को विराम देते हुए जिलाधीश महोदय दिनेश जैन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र वशिष्ठ को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है की नगर पालिका नीमच ने जिस भूमि के विक्रय का ई टेंडर निकला है वह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नर्सिंग कॉलेज हेतु आरक्षित की गई भूमि है ऐसे में इस भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता साथ ही पत्र में उल्लेखित किया है की जो भूमि कॉलेज हेतु आरक्षित है, वह नियम अनुसार नर्सिंग कॉलेज हेतु आवंटित कि जाएगी। उपरोक्त भूमि के संदर्भ में कोई भी निर्णय राज्य शासन की पूर्वानुमती के बिना नहीं लिया जा सकता साथ ही पत्र में स्पष्ट किया गया की उसके बावजूद भी अगर निविदा प्रक्रिया जारी रहती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे।
जिलाधीश के पत्र के बाद तो स्पष्ट होता है की भूमि को संरक्षित रखने का दायित्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी व चुने गए पार्षदों का है । ऐसे में मध्य प्रदेश शासन की मंशा को सर्वोपरि रखते हुए तत्काल प्रभाव से इस प्रक्रिया को निरस्त किया जाना ही श्रेयस्कर होगा। देखना यह होगा कि अब आगे क्या होता है?