नीमच। जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 13 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दीवानी प्रकरणों रमणीय अपराधिक प्रकरण और राजस्व पारिवारिक विवाद मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों एवं बैंक विद्युत विभाग बीएसएनएल नगर पालिका आदि में संबंधित लंबित एवं प्रिलिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौता के माध्यम से किया गया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन के दौरान नेशनल लोक अदालत की विधिवत शुरुआत प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुशांत उद्धार प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय डॉ कुलदीप जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर जिला न्यायाधीश श्रीमती सोनल चौरसिया एवं अरविंद दरिया सहित समस्त न्याय अधिकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं अन्य की उपस्थिति में की गई।प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्धार ने जानकारी देते हुवे बताया कि शनिवार को जिले में वृद्ध नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है इस नेशनल लोक 17 खंड पीठो का गठन किया गया है 17 खण्ड पीठो में नीमच में 9 जावद 4 ओर मनासा में 4 खंड पीठ के माध्य्म से आपसी सुलह कर मामले निपटाए गए है। नेशनल लोक अदालत में कुल 2827 केस और pre-litigation के 3405 केस शामिल किए गए हैं जिले में अपराधिक मामले 914 नीग्रेशन के 675 मोटर यान दुर्घटना के 126 इलेक्ट्रिसिटी बिल के 57 वैवाहिक विवाद 300 गुण 40 सिविल दीवानी मामले 441 पेंशन के मामले 4 सहित अन्य मामले इस नेशनल लोक अदालत में रखे गए हैं यह सभी मामले राजीनामे होने योग्य मामले हैं जिन्हें लोक अदालत में रखा गया है इसमें दोनों ही पक्षों के विवाद का पटाक्षेप आपसी सुलह से कराया जाता है इसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहता।