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विद्यालायो में फीस निर्धारण सहित अन्य मांगों को लेकर पालक महासंघ ने सोपा ज्ञापन

नीमच। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक अधिनियम 1973 के तहत निजी स्कूलों में एनसीआरटी की किताबें निर्धारित करनें,किताबों की बिक्री हेतु मेला आयोजित करने एवं अवैध फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार को पालक महासंघ ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सोपा जिसमे बताया गया कि मध्य प्रदेश प्राथमिक मिडिल एवं माध्यमिक शालाओं की पाठयपुस्तकों के निर्धारण के लिये 1973 में अधिनियम बनाये गए थे जिसमें धारा 4 में प्रावधान है कि पाठयपुस्तको का निर्धारण शासन द्वारा किया जायेगा और वर्तमान में एनसीआरटी ओर एस सी ई आरटी की किताबें निर्धारित की गयी है सागर मंथन अधिनियम के तहत सभी स्कूलों को एनसीआरटी ओर एस सी ई आरटी की किताबें लागू करने हेतु निर्देश जारी किए जाए,शासन जबलपुर कलेक्टर द्वारा स्कूलों द्वारा निर्धारित हेतु पुस्तक मेले का आयोजन पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है नीमच में भी इस तरह का पुस्तक मेला आयोजीत किया जाए ओर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी दुकानदार का किसी स्कूल या किताबों पर एकाधिकार न हो।जिन स्कूलों द्वारा फीस और संपरीक्षित लेखों की जानकारी 2018 से उपलब्ध नही कराई है और इस वर्ष भी सत्र प्रारंभ 01.04.2025 होने के 90 दिन पूर्व 01.01.2025  तक उपलब्ध नही कराई है। वे किसी भी तरह की फीस वृद्धि हेतु नियमानुसार अपात्र है इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए जाए।

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