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जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्षो के आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न

नीमच। महेन्द्र उपाध्याय।मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23,25 एवं 1295 मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष,जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रकिया की जारही है आरक्षण संबंधित सम्पूर्ण प्रकिया बुधवार को जिला पंचायत  सभाकक्ष में एडीएम नेहा मीणा,जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद मास्टर ट्रेनर डॉ वीरेन्द्र पाटीदार जनप्रतिनिधि गण ओर अन्य आधीकारियो की उपस्थिति में की गई जिसमें।जिला पंचायत के 10 वार्ड सदस्य एवं तीनों जनपद अध्यक्ष पद का आरक्षण सम्पन्न हुवा,त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत नीमच के सभी 10 वार्डो के आरक्षण वार्ड 1 -अनारक्षित,वार्ड 2-अजजा,वार्ड,3-पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड 4- पिछड़ा वर्ग महिला,वार्ड 5-पिछड़ा वर्ग,वार्ड 6- अनारक्षित , वार्ड 7-अनारक्षित महिला, वार्ड 8- अनारक्षित महिला,वार्ड 9-अनारक्षित महिला,वार्ड 10-अजा ओर तीनो जनपद के अध्यक्ष पद के लिए मनासा में -पिछडा वर्ग महिला,नीमच -अनारक्षित महिला ओर जावद-में अनारक्षित को आरक्षण मिला है।

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