संवीक्षा में वैध पाए गए सभी 67 नाम निर्देशन पत्र
सिंगोली।नगर परिषद सिंगोली के लिए होने जा रहे चुनावों को लेकर 11 जून शनिवार से 18 जून शनिवार तक दाखिल किए गए पार्षद पद के नामांकन पत्रों की संवीक्षा निर्वाचन कार्यालय में 20 जून 2022 सोमवार को की गई जिसमें सभी 66 प्रत्याशियों के 67 नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए।उल्लेखनीय है कि एक ही प्रत्याशी द्वारा दो नामांकन दाखिल किए गए थे जिसके चलते कुल प्रत्याशियों की संख्या तो 66 हैं लेकिन कुल नामांकन पत्र 67 हैं वहीं नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया का सिलसिला ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है नित नए नए शिगूफे भी प्रकट हो रहे हैं इसी के चलते 18 जून शनिवार को अनारक्षित महिला वार्ड नं. 7 से नामांकन पत्र दाखिल करने वाली पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता मेहता का नामांकन पत्र खारिज करने के लिए 20 जून सोमवार को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष एक आपत्ति दर्ज कराई गई थी।जैसा सब जानते हैं कि लड़ाई जीतने के लिए सब कुछ जायज है की तर्ज पर नगर परिषद के चुनावों में भी अभी से पैंतरेबाजी का काम शुरू हो गया है जिसके चलते सोमवार को पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता मेहता का पार्षद पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन को खारिज कराने के लिए सिंगोली निवासी अशोककुमार शर्मा द्वारा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में एक आपत्ति लगाई गई।प्राप्त जानकारी के मुताबिक अशोककुमार पिता राधेश्याम शर्मा ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष सोमवार को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वार्ड नं. 7 की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता-राजकुमार मेहता पर अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान गम्भीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए श्रीमती मेहता का वार्ड नं. 7 से नामांकन पत्र निरस्त करने की माँग की।श्री शर्मा द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिए आवेदन पत्र के साथ ही प्रमाण स्वरूप कुछ दस्तावेज पेश करते हुए वार्ड 7 से नामांकन निरस्त करने की माँग की गई वहीं स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के अनुसार नगर परिषद के 15 वार्डों के पार्षद पदों के लिए प्रस्तुत सभी 67 नाम निर्देशन पत्र जाँच के बाद सही पाए गए हैं वहीं नामांकन पत्र निरस्त करने के लिए लगाई गई आपत्ति नगर में चर्चा का विषय बन गई।नगर परिषद सिंगोली के रिटर्निंग ऑफिसर शत्रुघ्न चतुर्वेदी ने बताया कि वार्ड नं. 7 के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने के लिए आपत्ति लगाई गई थी लेकिन संवीक्षा करने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा तय मापदण्डों का पालन करते हुए आपत्ति खारिज कर दी गई।