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किसान हितैषी अफीम नीति जारी करवाने पर सांसद का आभार 


सिंगोली (निखिल रजनाती) ।भारत सरकार द्वारा जारी की गई किसान हितैषी नई अफीम नीति 2022-23 घोषित किए जाने पर नीमच-मन्दसौर-जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए सिंगोली के सांसद प्रतिनिधि निशान्त जोशी ने बताया कि इस बार सभी किसानों को समान रूप से 10-10 आरी के पट्टे जारी किए जाएंगे वहीं 1998-99 तक के किसानों को सीपीएस पद्धति से पट्टे वितरित होंगे जिससे क्षेत्र में रकबा बढ़ेगा।इसके साथ ही किसानों की संख्या में भी इजाफा होगा।अफीम नीति में लासिंग पद्धति के अनुसार सभी किसान पात्र होंगे जिन्होंने मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दी है।सांसद प्रतिनिधि श्री जोशी ने बताया एनडीपीएस के आरोप से मुक्त किसान भी नई नीति के अंतर्गत पात्र रहेंगे।इसके अतिरिक्त किसान दो भूखंडों और लीज की भूमि पर भी अफीम की खेती कर सकेगा।वे किसान जिनका किसी विशेष ग्राम में अफीम लाइसेंस है लेकिन वे दूसरे ग्राम के निवासी हैं उन्हें अपने ग्राम में अफीम एकत्र करने की अनुमति मिलेगी।श्री जोशी ने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने वर्ष 2021-22 में अपनी संपूर्ण खड़ी फसल की जुताई कर दी थी वे किसान भी अफीम की खेती कर सकेंगे।वर्ष 2021-22 में अफीम लाइसेंस के पात्र किसान थे लेकिन किसी कारण से अफीम लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए थे वे किसान भी अफीम की खेती कर सकेंगे।सरकार द्वारा अफीम नीति 2022-23 जारी किए जाने से पहले सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा केंद्रीय वित्तमंत्री से मिलकर किसानों के हित में अफीम नीति बनाने का आग्रह किया था जिसमें सभी किसानों को समान रूप से 10-10 आरी के पट्टे जारी करने,पूर्व में कटे हुए पट्टे या रुके हुए पट्टे स्वीकृत करने,किसानों को नए पट्टे जारी करने की माँग की गई थी।श्री जोशी के अनुसार नई नीति में यदि किसी किसान की अफीम में मार्फिन की मात्रा कम होने की स्थिति में उस किसान का पट्टा काटने की बजाए उसको सीपीएस पद्धति के आधार पर पट्टा जारी किया जाएगा अर्थात किसान का पट्टा निरस्त नहीं होगा केवल पद्धति बदली जाएगी।नई नीति के अनुसार किसान दूसरों की भूमि पर भी अपना पट्टा बो सकता है।इस तरह नई अफीम नीति से किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखरने पर सांसद प्रतिनिधि ने सांसद सुधीर गुप्ता एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्षैत्र के किसानों की ओर से धन्यवाद दिया है।

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