नीमच। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर शनिवार को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर नीमच जावद मनासा रामपुर में किया गया।इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्र अनुसार नगर पालिका नीमच के बकाया संपत्ति कर व जलकर के अधिभार में छूट प्रदान की गई साथ ही लोक अदालत में दीवानी की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायेदारों के प्रकरण नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा के मार्गदर्शन व मुख्य नगरपालिका अधिकारी गरिमा पाटीदार के नेतृत्व में तैयार कर मौके पर राशि जमा की गई।नेशनल लोक अदालत के माध्यम से संपत्ति कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100% छूट कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार में एक लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50% की छूट बकाया कर तथा अधिभार की राशि एक लाख में अधिक होने पर अधिभार में 25% की छूट दी गई इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10000 तक होने पर सर चार्ज में 100% वोट बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10000 से 50 हजार तक होने पर सर चार्ज में 50% छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50000 में अधिक होने पर अधिक भार में 25% तक छूट दी गई।नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय नीमच एवं तहसील न्यायालय मनासा जावद रामपुरा में किया गया है लोक अदालत के माध्यम से संपूर्ण कोर्ट की फीस वापसी बीएसएनएल के बकाया प्रकरणों में 10 से 15% की छूट विद्युत प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि बकाया में 25 से 100% की छूट बैंक प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट मोटर दुर्घटना क्लेम में राशि का तुरंत भुगतान वहीं नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सिविल आपराधिक चेक डिशऑनर विद्युत मोटर दुर्घटना क्लेम पारिवारिक विवाद नगर निगम बीएसएनएल बैंक मामले श्रम एवं उपभोक्ता के प्रकरणों का निराकरण कराया गया है