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नीमच मंडी में पोस्ता खरीदने वाले सभी अनुज्ञप्ति धारियों को थमाए नोटिस,दिया 7 दिन का अल्टीमेटम 

नीमच। कृषि उपज मंडी नीमच के पोस्ता खरीदने वाले सभी व्यापारियों को कार्यालय कृषि उपज मंडी नीमच द्वारा नोटिस दिया गया है जिसमे बताया गया कि आप मंडी के अनुज्ञप्ति धारी है एवं अन्य अनुज्ञप्ति धारियों से मिलकर मंडी के पोस्ता खरीदी कार्य नीलामी मे भाग नहीं लेते हुए उसके विपणन कार्य को बाधित कर रहे हैं इस संबंध में अनुज्ञप्ति धारी व्यापारियों के समक्ष मीटिंग में पोस्ता की नीलामी में भाग लेने एवं नीलामी पूर्ववत करने हेतु समक्ष कई बार समझाईस दी गई है किंतु आज तक आपके द्वारा नीलामी में भाग नहीं लिया गया एवं उक्त व्यापारियों से मिलकर इसका विपणन कार्य बाधित किया जा रहा है जिसके कारण मंडी में पोस्ते का नीलामी कार्य निलंबित हो गया है तथा उत्पादक कृषक एवं अन्य कृत्य कारियों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है एवं इससे मंडी की छवि भी धूमिल हो रही है आपका उपरोक्त कृत्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा  33( ग) का स्पष्ट उल्लंघन है अतः आप सूचना प्राप्ति के 7  दिवस की अवधि में लिखित में अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें,क्यों ना आपकी अनुज्ञप्ति निलंबित निरस्त कर दी जावे, समयावधि में प्रतिउत्तर ना प्राप्त होने या संतोषप्रद ना होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी फर्म की रहेगी।

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