नीमच। माननीय न्यायालय के आदेश पर आरटीओ व परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा अनफिट वाहनों पर कार्यवाही विगत 10 दिनों से जारी है इस दौरान विभागों द्वारा कई ऑटो जप्त किए जा चुके है जिसके चलते ऑटो चालक खासे परेशान हो रहे हैं और दस्तावेज पूर्ण करने के लिए समय की मांग की जा रही है बुधवार को आटो चालकों ने इस शंका के आधार पर यातायात थाने पहुचे की यातायात विभाग द्वारा ऑटो छोड़े जा रहे हैं परंतु थाने पर पहुंचने के बाद थाना प्रभारी मोहन भरावत से चर्चा के बाद उनकी शंका दूर हो गई उक्त मामले में यातायात थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश पर अनफिट वाहनों पर कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग एवं आरटीओ विभाग द्वारा ऑटो जब्ती की कार्रवाई की गई है ऑटो चालकों मैं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जिसे दूर कर दिया गया है वही हमारे द्वारा जप्त किए गए ऑटो को न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद छोड़ा गया है यातायत थाना प्रभारी मोहन भरावत ने बताया कि यातायात पुलिस नीमच द्वारा दिनांक10. 12.2021
को टैगोर मार्ग पर वाहन चैकिग के दोरान वाहन चालक भगवतीराम पिता घिसालाल राठौर उम्र 45 साल निवासी नीमच सिटी को अपना ऑटो क्र. MP44R0813 बिना परमिट के
चलाते पाया गया था उक्त ऑटो चालक को बिना परमिट के वाहन चलाने से माननीय न्याययलय के समक्ष पेश किया गया, न्यायालय के द्वारा ऑटो चालक को M.V
एक्ट की धारा 66/192 (A) का उल्लघंन करते पाया जाने पर माननीय सी.जी.एम महोदय
न्यायालय नीमच द्वारा 10000/- (दस हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।यातायात पुलिस आम जनता से अपील की है कि सम्पूर्ण वेध कागजात के साथ वाहन चलाये अन्यथा उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही कि जा सकती है।