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बिना परमिट ऑटो व शराब पीकर वाहन चलाना एवं सवारी बस में माल ढोना पडा महंगा, यातायात ने की कार्यवाही, न्यायालय द्वारा किया गया जुर्माना

नीमच।माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार बिना परमिट के अवैध संचालित ऑटो के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं पुलिस अधीक्षक,अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए यातायात वीभाग ने बिना परमिट के अवैध संचालित 02 ऑटो के प्रकरण तैयार कर न्यायालय पेश किया गया जिसपर न्यायालय द्वारा  10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया । इसी प्रकार शराब पीकर वाहन चलाने वाले 01 मोटर सायकिल चालक के प्रकरण को तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा 10,000/- के जुर्माने से एवं 01 सवारी गायत्री बस क्र. AR 01 T 3321 में माल ढोने पर बस का प्रकरण बनाकर न्यायालय पेश करने पर न्यायालय द्वारा 12,000/-  रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया  ।साथ ही यातायात पुलिस द्वारा शहर के भिन्न- भिन्न चैराहों ,जावद फंटा, मैसी शौरूम पर वाहन चैकिंग की गई । वाहन चैकिंग के दौरान सीट बेल्ट के 06 चालान समन राशी 3,000/ रूपये,  बिना नम्बर प्लेट वाहन चालको के विरूद्ध 03 चालान बनाकर समन राशी 1,500/ रूपये , बिना हेलमेंट के 21 वाहन चालको के विरूद्ध चालान बनाकर समन राशी 5,250/ रूपये तथा अन्य वाहन चालको के विरूद्ध कुल 12 चालान बनाये जाकर समन राशी 7500/- रूपये वसूल की गई। । इस प्रकार कुल चालान 42 चालान बनाये जाकर समन राशी 25,250/ रूपये वसूल की गई। यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यातायात नियमो का पालन करे व यातायात सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाए  अन्यथा उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

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