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कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित

सिंगोली(निखिल रजनाती)।संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सिंगोली के एक शिक्षक को कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी नीमच द्वारा निलंबित कर दिया गया है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाला संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सिंगोली के अंतर्गत आने वाले चिरंजीव बिलावत प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान अध्यापक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय कोज्या को अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने तथा शाला बन्द रखने एवं विद्यार्थियों के प्रति लापरवाही का रवैया रखने सम्बंधित लिखित पंचनामा दिनाँक 06-03-2023 का प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला नीमच ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।20 मार्च 2023 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी किए गए आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में सम्बंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जावद जिला नीमच होगा तथा सम्बंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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