नीमच। जिले में पुलिस अधीक्षक व अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना यातायात प्रभारी द्वारा अभियान के तहत खतरनाक तरीके से जिसके साइलेंसर से कर्कश आवाज चिंगारी उत्पन्न करते हुए, तेज आवाज वाला हॉर्न आम रोड पर चलाया जिसमें बुलेट वाहन क्र. एमपी 44 एम कयू 6245 के चालक नवाजिश मोहम्मद पिता नईम मोहम्मद कुरैशी नीमच का म. प्र. शासन कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक को 9300 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।इसके अतिरक्त विभाग द्वरा चालानी कार्यवाही के तहत मोटर व्हीकल के कुल 37 चालान बनाये जाकर समन राशी 16,700 / रूपये वसूल की गई।यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अपने वाहनों में फर्राटेदार सायलेंसर, प्रेशर हार्न व सर्चिंग लाईट का उपयोग ना करे । अन्याथा उचित वैधानिक दण्डात्म क कार्यवाही की जायेगी ।