नीमच। दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई करने व 10 वर्ष से अधिक नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन भत्ता 1500 से 2500 सो दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा जिसमें उन्होंने बताया कि जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण वीभाग नीमच द्वरा 7 अक्टूबर 2016 को स्थाईकर्मी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।जीससे आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों को स्थाईकर्मी नहीं बनाया गया है जानबुझ कर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा है माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वरा भी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी करते हुए विशेष भत्ता देने हेतुआदेश पारित किया गया था।माननीय न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। 10 एवं 20 वर्ष पूर्ण करने पर 1500 एवं 2500 का विशेष भत्ता भी लागू नहीं किया रहा है।7 फरवरी 2019 में 10 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारियों द्वरा आवेदन देकर विशेष भत्ता देने हेतु निवेदन कया गया। परन्तु 4 वर्ष बीत ने पर भी आज दिनांक तक भत्ता लागू नहीं किया गया है।सीएम हैल्पलाईन में भी अनुमति, अनुमोदन नहीं होना बताकर सीएम हेल्पलाईन में भी गलत जवाब प्रस्तुत कर शासन को भ्रमित किया जा रहा है।जबकि स्थाईकर्मी 7 अक्टूबर 2016 के अनुसार अनुमति एवं अनुमोदन जो होना चाहिए वह पत्र के साथ आदेश की कॉपी संलग्न की गई है।स्थाई कर्मी का लाभ एवं विशेष भत्ता का लाभ नहीं मिल पाने के कारण कर्मचारी आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो रहे है।शासन के नियमानुसार कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।दिए गए आवेदन में मांग की गई है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों स्थाईकर्मी करते हुए विशेष भत्ता ऐरियर सहित शासन नियमानुसार दिलवाया जाए।