logo

मोहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने मचाया उत्पाद, घरों के बाहर खड़ी कारो के फोड़े कांच, वार्ड वासियों की शिकायत पर पुलिस ने 11 के खिलाफ किया प्रकरण दर्ज

नीमच। बीती देर रात केंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विनोबा गंज मोची मोहल्ला में मोहर्रम झुलुस के दौरान कुछ असाजिक तत्वों ने घरों के बाहर खड़ी कारो के कांच फोड़े साथ ही नारेबाजी करते हुवे एक एक को देखलेने की बात कहते हुवे पत्थर भी फेके।उक्त घटना से नाराज विनोबा गंज निवासी रविवार को कैंट थाने पहुचे ओर थाने का घेराव करते हुवे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई,केंट थाने से मिली जानकारी के अनुसार विनोबागंज नीमच निवासी भोला उर्फ हीरा पिता विष्णुदास जैसवार तथा क्षेत्र वासियों ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक 30.07.2023 को रात्रि 12.30 बजे करीब मुस्लिम समाज का मोहर्रम पर्व पर जुलूस फव्वाराचोक से प्रायवेट बस स्टेण्ड तरफ जा रहा था,इस कारण मोहल्ले के कुछ लोगे घर से बाहर आकर जुलुस देख रहे थे तथा कुछ लोग सो रहे थे, इसी दौरान जावेद पिता जाकिर हुसैन,शोयेब पिता लियाकत अली व इनके साथ में रिहान ऊर्फ कल्लु चिल्लाते हुऐ आये कि इसी मोहल्ले के देव पिता राजेन्द्र कुचबंदिया ने पोस्ट डाली है एक एक को देखते है और मोहल्ले में खड़ी ओम बोरीवाल की गाड़ी कार क्रं.एम पी 44 सी.ए. 6483 को पत्थर व लठ मारकर सामने के कांच फोड दिया,मना किया तो जाती सूचक गालियां दी गई।पीछे से आबिद (ए.बी.किराने वाला) एवं सद्दाम हुसैन अपने हाथ में लकड़ी लेकर आया ओर मारपीट करने लगें।इन के साथ सादाब लाला राजा कुरैशी आये और विनोद बोरीवाल की गाडी क्रं. एम पी 44 सीबी 2723 पर पत्थर उठाकर मारा जिससे गाडी का कांच फुट गया, फिर जाहिद पिता जाकिर, मोहम्मद पिता गुलाम हुसैन, सलीम हुसैन पिता मीर हुसैन,साहिल पिता सलीम अपने हाथ में लकडी लेकर आये और गाडी क्रं. एम पी 14 सी.बी.3153 तथा गाडी क्रं. आर. जे.09 बी.ए 6732 में लकडी की मारकर कांच में तोडफोड की जिससे सभी गाडीयो में नुक्सान हुआ है,उक्त सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते है की मैं जाति से मोची समाज का हूं, उसके उपरांत भी मुझे जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया गया। तथा बोल रहे थे कि तुम लोग हमारे बीच आये तो जान से खत्म कर देंगे, चिल्लाचोट की आवाज सुनकर मोहल्ले के संजय पिता कैलाशचंद्र गौहर जाति कुछबंदिया,दयाल पिता शम्भुलाल बोरीवाल जाति खटीक, विनोद पिता जगदीश प्रसाद बोरीवाल जाति खटीक आये जिन्होने घटना देखी है व बीच बचाव किया। मामले में उक्त रिपोर्ट पर कैंट पुलिस ने जावेद पिता जाकिर,सोहेब पिता लियाकत, रिहान उर्फ कल्लू,आबिद, सद्दाम, हुसैन, शादाब लाला, राजा कुरैशी, जाहिद पिता जाकिर,मोहम्मद पिता गुलाम हुसैन, सलीम पिता अमीर हुसैन और साहिल पिता सलीम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323, 294, 506,147,149 और अनुसूचित जाति जनजाति की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

Top