नीमच। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2023 के परिपालन में डीएड डिग्री धारी की नियुक्ति आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश डीएड संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी सीके शर्मा को एक ज्ञापन सोपा जिसमे बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की प्रथम काउंसलिंग माननीय जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका क्रमांक 595/2023 विपिन कुमार द्विवेदी विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश एवं याचिका क्रमांक 13768/2022 केसरी नंदन साहू विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन थी जिसमें प्रथम काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक के लिए जारी विज्ञापन एवं नियुक्ति आदेश में उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया इस याचिका के अधीन रहने का उल्लेख किया गया है प्राथमिक शिक्षा भारती 2020 की द्वितीय काउंसलिंग को इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका क्रमांक 13146/2023 अंतिम शर्मा विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया था जिसमें द्वितीय काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक के लिए जारी विज्ञापन एवं नियुक्ति आदेश में उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया इस याचिका के अधीन रहने का उल्लेख किया गया दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका क्रमांक 207043/2021 का निर्णय घोषित कर दिया गया है जिसमें केंद्र सरकार ने 28 जून 2018 की बीएड को प्राथमिक शिक्षक में सम्मिलित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है इसके प्रभाव से B.Ed पात्रता धारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अयोग्य हो गए हैं वर्तमान में दिनांक 10 अगस्त 2023 को द्वितीय काउंसलिंग के प्राथमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद द्वितीय काउंसलिंग में B.Ed पात्रता धारी के नियुक्ति आदेश जारी करना असवैधानिक है ज्ञापन में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात बीएड धारीयो के हितों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय काउंसलिंग में तत्काल बीएड धरियो के प्राथमिक शिक्षक के पद नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएं अन्यथा हम डीएड धारीयो को न्यायालय अवमानना के परिपालन में न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।