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सीएम के निर्देश के बाद शुरू हुई कवायद, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने ली सर्व समाज की बैठक, लाउडस्पीकर और मांस दुकानों को अन्यत्र लगाने बनी सहमति, डीजे रहेगा प्रतिबंधित

नीमच। मध्य प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 13 दिसंबर को सीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस बिक्री पर पाबंदी लगाने सहित कई अहम आदेश जारी किए थे आदेश जारी करने के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खुले में मांस मछली के विक्रय पर प्रभावी रोक लगाई जाए और धार्मिक स्थलों अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।इस संबंध में धर्म गुरुओं से संवाद व समन्वय एवं चर्चा करने के निर्देश भी दिए गए थे। उक्त निर्देशों के पालन में शुक्रवार को कंट्रोल रूम पर एसडीम ममता खेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, नगर पुलिस अधीक्षक फूल सिंह परस्ते और नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ द्वारा सर्व समाज धर्मगुरु और हिंदू मुस्लिम संगठनों की आवश्यक बैठक ली। बैठक के संदर्भ में एसडीम ममता खेड़े और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस बिक्री पर पाबंदी लगाने के सम्बंध में आज सर्व समाज की बैठक ली गई है जिसमें सर्व सहमति से धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने एवं खुले में मांस मछली के विक्रय पर रोक लगाने को लेकर सहमति बनी है,वही डीजे के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है, नगर पालिका अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि खुले में मांस विक्रय को चिन्हित कर मांस विक्रेताओं को समझाइए देकर नियत स्थान पर ही मांस का विक्रय कराया जाए।

 

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