नीमच। नवागत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध के पालन को लेकर रविवार को नगर पालिका कार्यालय परिसर में एसडीम ममता खेड़े, नपा सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, नगर पुलिस अधीक्षक फूल सिंह परस्ते ने मांस विक्रेताओं की एक आवश्यक बैठक ली जिसमें शासन के निर्देशों के पालन हेतु अवगत कराया गया और नियम के तहत व्यापार करने को लेकर नगर पालिका द्वारा बनाए गए स्लॉटर हाउस एवं मीट मार्केट में मांस का विक्रय करने के निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान कई बार व्यापारियों ने बैठक का विरोध भी किया,मांस व्यापारियों का कहना था कि नगर पालिका द्वारा बनाई गई दुकान काफी छोटी है और वहां किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ना ही आवागमन हेतु कोई मार्ग व्यवस्थित बना हुआ है व्यापारियों ने दुकान आवंटन से पूर्व व्यवस्थाएं पूर्ण करने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।इसी प्रकार बघाना और नीमच सिटी के व्यापारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में मिट मार्केट बनाने की मांग रखी। प्रशासन व नगर पालिका की समझाइश के बाद कुछ व्यापारियों ने नगर पालिका द्वारा बनाए गए मीट मार्केट में व्यापार करने को लेकर अपनी सहमति प्रदान की है तो कुछ व्यापारी अब भी नाराज दिखाई दिए हैं। एसडीम ममता खेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि स्लॉटर हाउस मांस और मछली की दुकानों को लेकर शासन के आदेश के पालन के लिए सभी मांस विक्रेताओं को अवगत कराने और नियम के तहत मांस विक्रय को लेकर मांस व्यापारियों की बैठक बुलाई गई थी नगर पालिका द्वारा स्लॉटर हाउस और मटन मार्केट बनाया गया है उसका अलॉटमेंट भी कल गोटी सिस्टम से किया जाएगा। इसकी जानकारी भी व्यापारियों को यहां दी गई है व्यापारियों ने सुविधाओं की मांग की है जो सतत प्रक्रिया है सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। शासन के नियम अनुसार ही व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका सीएमओ महिंद्रा वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका द्वारा 44 चबूतरे बस स्टैंड के पीछे मीट मार्केट के लिए बनाए गए हैं जहां चिकन मार्केट मीट मार्केट की दुकान अलग-अलग है आज मांस विक्रेताओं की बैठक ली गई है और सभी से सहमति भी ली गई है वहां सुविधाओं की पूर्ति नगर पालिका द्वारा की जाएगी। कल सोमवार को मीट मार्केट हेतु गोटी सिस्टम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा।और जो व्यापारी विरोध कर रहे हैं शासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं बावजूद इसके यदि वह खुले में मांस का विक्रय करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी दुकान सील कर सामग्री जप्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।