नीमच। केंद्र सरकार द्वारा यातायात में सख्ती बरतते हुए हिट एंड रन नियमो को ठोस कर दिया गया है जिसके तहत किसी चालक परिचालक द्वारा बस दुर्घटना होने पर चालक परिचालक को 10 साल की सजा एव 5 लाख जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है जिसके विरोध में प्राइवेट बस चालकों ने दिनाक 1 जनवरी सोमवार से अनिश्चित कालीन हड़ताल का आवाहन किया,वही अब बिल लोक सभा आईपीसी की धारा 304 ए को बदल कर की गई 106 में संशोधन की मांग को लेकर नीमच जिला बस आपरेटर एसोसिएशन के सदस्य भी बस चालकों के समर्थन में पुत्र है सोमवार को स्थानीय बस स्टैंड पर स्थित गणेश मंदिर पर जिला बस आपरेटर एसोसिएशन की आवश्यक बैठक संपन्न हुई है जिसमें बस आपरेटर एसोसिएशन ने चालक परिचालक की हड़ताल का समर्थन किया है। और अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। बस आपरेटर एसोसिएशन के संरक्षक मुकेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में बदलाव किया गया है जिसमें दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की सजा एवं 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है इस कानून में संशोधन की मांग को लेकर सभी बस ऑपरेटर चालकों के साथ है और जब तक संशोधन नहीं होता तब तक बसों का संचालन नहीं किया जाएगा,उक्त मामले को लेकर मंगलवार को जिला बस ऑपरेटर एवं चालक संगठन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोप जाएगा जिसमें लोकसभा में आईपीसी की धारा 304 ए ने संशोधन कर 106 लोकसभा बिल पास किया गया है जिसमें संशोधन की मांग की जाएगी,क्योकी एक्सीडेंट के समय अगर ड्राइवर दुर्घटना स्थल पर रुकता है तो जनता उसके साथ मारपीट करेगी जिसमें ड्राइवर को कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है इसलिए कानून में संशोधन अति आवश्यक है ड्राइवर ट्रक या बस का नहीं होता कोई अफसर या स्वयं कर मलिक अधिकारी नेता भी ड्राइवरी कर अपना वाहन चलाते हैं इसलिए इस कानून में संशोधन अति आवश्यक है अगर ड्राइवर जो भी वाहन चलना है और एक्सीडेंट के स्थान पर रुक जाता है वह घायल को उठाने में लग जाता है तो दुर्घटना स्थल पर पब्लिक उसे मारपीट कर जान से मार देगी या उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाएंगे इसकी जवाबदारी किसकी होगी इसलिए भी इस नियम में संशोधन करना अनिवार्य होगा। इसलिए जिले के बस ऑपरेटर चालक परी चालकों के हड़ताल का समर्थन करते हुए उनके साथ है।