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नयागांव पुलिस द्वारा पशु तस्करों के विरूद्ध प्रभारी कार्यवाही, क्रूरतापूर्वक 33 बैल व 13 गौवंश को भरकर ले जाते 03 ट्रक एवं 01 पिकअप जप्त, 08 पशु तस्कर गिरफ्तार

नीमच। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में गुण्डों एवं माफियां, चिटफण्ड, भू-माफिया, रेत-माफिया, ड्रग-माफिया, सूद-माफिया एवं गौवंश परिवहन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित है। गौ सेवकों द्वारा नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय अंकित जायसवाल से भेंट कर गौवंश तस्कर पर प्रभारी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया था उक्त तारतम्य में जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसौदिया एवं इन्चार्ज अअपु जावद सुश्री वैशाली सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावद उप निरीक्षक असलम पठान के नेतृत्व में चैकी प्रभारी नयागांव रामपालसिंह राठौर की टीम के द्वारा दौराने वाहन चैकिंग मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि वाहन क्र0आरजे-19-जीडी-0799 अशोक लिलेण्ड ट्रक तथा ट्रक क्र. आर.जे-07-जीबी-0265 तथा पिकअप वाहन क्र. एम.एच-19-सीएक्स-0534 अवैध रूप से गौवंश को काफी निर्दयता पूर्वक व क्रूरता पूर्वक भरकर वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र लेकर नयागाॅव होेकर जाने वाले है कुछ समय के बाद मुखबिर के बताये अनुसार उक्त तीनों वाहनों को चैक किया गया तो उसके अन्दर गौवंशो को क्रूरता पूर्वक भर रखा था जिनकी जोर-जोर से सांसे चल रही थी जिन के चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा दोनों ट्रकों में एक-एक गौवंश मृत होकर नीचे गिरे हुए थे वाहन चालकों व उनके साथियों से पूछताछ करते गौवंश को वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया । आरोपी खलील खान पिता बसीर खान उम्र 50 वर्ष नि. मेडतासिटी जिला नागौर, वेदप्रकाश पिता मदनलाल बिश्नोई उम्र 38 वर्ष नि. नागौर, कालूराम पिता नेनूराम बिश्नोई उम्र 26 वर्ष नि. मेडतासिटी नागौर, रविन्द्र पिता भगवान परदेशी उम्र 23 वर्ष नि. औरंगाबाद, रूमसिंह पिता देवचंद्र राजपूत उम्र 70 वर्ष नि. औरंगाबाद महाराष्ट्र से 33 गौवंश को जप्त कर सांवरिया गौशाला में सुपुदर्गी में दिया गया तथा वाहन को जप्त किया गया ओर  02 मृत गौवंशों का पीएम करवाया गया । तथा आरोपीयो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुवे थाना जावद पर अप. क्र. 93/24, 94/24, 95/24 धारा 429 भादवि ,.4,9(1),6,6क,6ख,9(2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 4(1),6-क, 6-ख,10 म.प्र.कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11 घ,च पशु क्रूरता अधिनियम, 81/177 मो.व्ही. एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया।दिनांक 08.03.2024 को मुखबिर सूचना के आधार एवं नयागांव पुलिस टीम द्वारा अशोक लिलेण्ड ट्रक पीबी-06-बीजी-0893 का ड्रायवर हरदीपसिंह पिता बलदेवसिंह जाति जट सिख उम्र 32 वर्ष नि0 ग्राम कोटला सुवासिंह थाना कुमाण तह0 बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब व करन मसीह पिता मंजुर मसीह जाति क्रियशन उम्र 23 वर्ष नि. बोजिया तहसील चभाल जिला तरनतारण पंजाब का अपने वाहन में अवैध रूप से गोवंश को काफी निर्दयतापूर्वक व क्रूरता पूर्वक भरकर धुलिया महाराष्ट्र लेकर नीमच-निम्बाहेडा हाईवे फोरलेन होकर जाने वाला है कुछ समय के बाद मुखबिर सूचना अनुसार उक्त वाहन राजस्थान  तरफ से आने पर अशोक लिलेण्ड ट्रक पीबी-06-बीजी-0893 को चैक किया गया तो उसके अंदर गोवंश 13 गाय को क्रूरतापूर्वक भर रखा था जिनके खाने पीने की कोई व्यस्था नहीं थी आईशर ट्रक के चालक से पूछताछ करते धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया जप्तशुदा 13 गायों को सांवरिया महावीर गौशाला नयागाॅव में सुपुदर्गी में दिया गया तथा वाहन को जप्त किया गया तथा उक्त अशोक लिलेण्ड ट्रक ड्रायवर हरदीपसिंह पिता बलदेवसिंह जाति जट सिख उम्र 32 वर्ष नि0 ग्राम कोटला सुवासिंह थाना कुमाण तह0 बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब व करन मसीह पिता मंजुर मसीह जाति क्रियशन उम्र 23 वर्ष नि. बोजिया तहसील चभाल जिला तरनतारण पंजाब के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। थाना जावद पर अपराध क्रमांक 96/24 धारा 4,9(1),6,6क,6ख,9(2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 4(1),6-क, 6-ख,10  म.प्र.कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11घ,च पशु क्रूरता अधिनियम, का पंजीबद्ध किया गया।उक्त कार्यवाही में पुलिस टीम नयागांव का सराहनीय योगदान रहा।

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