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संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोपे ज्ञापन

नीमच। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दो अलग-अलग ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार को सोपे, जिसमें पहले ज्ञापन में बताया गया कि संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने पूर्व में दिए ज्ञापनों का निराकरण तत्काल किया जाए, इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार के तीन माह में भीतर संदर्भित पत्र क्रमांक एक एवं दो में उल्लेखित मांगों को पेंशनरों के हित में लागू करने के आदेश दिए हैं। जिसका पालन किया जाए, इसी प्रकार दूसरे ज्ञापन में बताया गया कि शासन द्वारा पारित आदेश में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि पंचायत कर्मी की सेवा की अधिवार्षिकी पूर्ण होने पर पेंशन की पात्रता नहीं होगी प्रथम नियुक्ति परिवीक्षा  के बाद इनको निरंतर किया गया, इस आदेश में भी पेंशन नहीं दी जाएगी का उल्लेख नहीं किया गया है नियुक्ति के समय तत्कालीन वेतनमान का उल्लेख भी किया गया है पेंशन के समय पंचायत कर्मी को ग्रेजुएटी अर्जित अवकाश नगदीकरण एवं पीएफ का लाभ दिया गया है जब भी प्रदेश सरकार द्वारा वेतन पुनरीक्षण किया  गया तब इनको भी वेतनमान लागू हुआ है जनपद पंचायत का वेतन आहरण शासकीय कौशल द्वारा पारित कर भुगतान किया जाता है दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर पंचायत कर्मियों की अधिवर्षिकी पूर्ण होने पर नियम अनुसार पेंशन की पात्रता है सहानुभूति पूर्वक विचार कर पंचायत कर्मियों को पेंशन दी जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष बालचंद वर्मा उपाध्यक्ष आरसी बैरागी महासचिव जगमोहन श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष भोपाल सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे।

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