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 गाईडलाइन का किया उल्लंघन तो होगी चालानी कार्यवाही 

सिंगोली।कोरोना महामारी की आशंकित तीसरी लहर के मद्देनजर बचाव को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश पर नीमच जिला कलेक्टर द्वारा भी जिले में कोरोना प्रोटोकॉल जारी किया गया है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनने एवं सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने से लेकर भीड़ एकत्रित नहीं करने के अलावा अन्य आवश्यक निर्देश शामिल हैं जिसके पालन हेतु 9 जनवरी रविवार की शाम को स्थानीय नगर परिषद द्वारा कस्बे में इस बात की मुनादी कराई गई और चेतावनी भी दी गई कि गाईडलाइन का उल्लंघन किया गया तो चालानी कार्यवाही की जाएगी जिसमें व्यापारियों तथा दुकानदारों को बताया गया है कि अपनी अपनी दुकान के बाहर दो गज दूरी के गोले बनवाएँ और बगैर मास्क पहनकर आने वाले से किसी वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करें जबकि आम जनता से मास्क पहनकर ही सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की अपील की है तथा मास्क का उपयोग नहीं किए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

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