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मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन अपराधी महावीर उर्फ फतेहलाल  नागदा पुलिस गिरफ्त में, पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा केन्द्रीय कारागृह इंदौर

नीमच। लोकसभा निवार्चन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए नीमच पुलिस द्वारा लगातार आदतन अपराधियों एवं मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त तस्करों के रिकार्ड एवं शोहरत के आधार पर प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में नवलसिंह सिसोदिया,अति. पुलिस अधीक्षक नीमच एवं अभिषेक रंजन नगर पुलिस अधीक्षक नीमच के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नीमच सिटी द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपी महावीर उर्फ फतेहलाल पिता शांतिलाल नागदा उम्र 39 साल निवासी ग्राम बिसलवास बामनिया थाना नीमच सिटी की मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर केन्द्रीय कारागृह इंदौर भेजा गया।आरोपी फतेहलाल नागदा पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत,थाना निम्बाहेड़ा कोतवाली जिला चित्तौड़गढ़ राज. अप.क्र. 368 /06.09.13 धारा 8 / 15,29 एनडीपीएस एक्ट,थाना पिपलियामण्डी जिला मंदसौर अप.क्र 295/06.07.14 धारा 395 भादवि 8 / 15, 29, एनडीपीएस एक्ट 25, 27 शस्त्र अधिनियम,थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर अप.क्र. 6/01.09.14 धारा 8/15,25,29 एनडीपीएस एक्ट 4. थाना बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ अप.क्र. 175 /31.12.14 धारा 458,380,459,395, 397,412,120बी भादवि,थाना बघाना जिला नीमच अप.क्र. 168 / 22.09.20 धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट 6 थाना नीमच कैंट जिला नीमच अप.क्र. 728 /26.12.22 धारा 8/15,32,32 ए एनडीपीएस एक्ट 25, 27 शस्त्र अधिनियम अपराध पंजीबद्ध होकर मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त थाना जावद के अप.क्र. 262 / 2019 धारा 507 भादवि में फोन पर धमकी देना एवं थाना नीमच सिटी के अप.क्र. 10/2023 धारा 447 भादवि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध है आरोपी फतेहलाल की आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021 में सफेमा न्यायालय मुम्बई महाराष्ट्र द्वारा आरोपी द्वारा अर्जित अवैध चल-अचल संपत्ति के विरूद्ध सफेमा की कार्यवाही की गई है तथा आरोपी द्वारा अवैध अतिक्रमित बाडा प्रशासन
द्वारा जनवरी 2023 में ध्वस्त किया गया ।आरोपी महावीर उर्फ फतेहलाल पिता शांतिलाल नागदा उम्र 39 साल निवासी ग्राम बिसलवास बामनिया की मादक पदार्थ तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण की अधिनियम के तहत आरोपी को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेशानुसार केन्द्रीय कारागृह इंदौर भेजा गया है।पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा बताया गया कि,आदतन अपराधियों व मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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