logo

नाम पर एक इन्च जमीन भी नहीं और थमा दिया भूखण्ड बेचने का सूचना पत्र 

सिंगोली के तहसील कार्यालय का कारनामा 
सिंगोली(माधवीराजे)।जब गलत मानसिकता या राग द्वेष अथवा प्रतिशोध की भावनाओं से ओतप्रोत कोई कार्य किया जाता है तो उसके परिणाम भी सही नहीं होते हैं बल्कि अपनी ही त्रुटिपूर्ण कार्यवाही में उलझ जाते हैं और एक ऐसा ही कारनामा उजागर हुआ है स्थानीय तहसील कार्यालय का जिसमें किसी व्यक्ति के नाम पर जमीन का एक इंच टुकड़ा भी नहीं है और ऐसे व्यक्ति पर भूखण्ड बेचने का आरोप लगाते हुए उसे तहसील कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र थमा दिया गया।मामला सिंगोली के सबसे चर्चित और विवादित भू सर्वे नम्बर 70 से जुड़ा हुआ है जिसमें सम्बंधित व्यक्ति द्वारा अपनी पारिवारिक स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन के स्वत्वों के हित के मद्देनजर सिंगोली कस्बा पटवारी पर गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायती पत्र क्या सौंपा वर्तमान कस्बा पटवारी ने भूमि स्वामी नहीं होने के बावजूद भी तहसील कार्यालय से भूखण्ड बेचने के मामले में सूचना पत्र दिलवा दिया।प्राप्त जानकारी के मुताबिक न्यायालय तहसीलदार सिंगोली के पत्र क्रमांक/301/री-1/24 सिंगोली दिनाँक 20-06-2024 सिंगोली निवासी नवीनकुमार पिता अनिलकुमार तिवारी के नाम जारी कर आरोप लगाया कि पटवारी मौजा सिंगोली द्वारा रिपोर्ट मय पंचनामा प्रस्तुत कर बताया कि आपके द्वारा ग्राम सिंगोली की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 70/9/1 रकबा 1.924 है. मद कमदल में से रकबा 0.149 है. में अवैध कॉलोनी का निर्माण कर भूखण्डों का विक्रय कर अवैध अतिक्रमण करना बताया गया इसलिए क्यों न आपके उक्त कृत्य को देखते हुए धारा 248 के तहत कार्यवाही की जाकर बाजार मूल्य अनुसार अधिकतम राशि अंकों में 10 लाख रुपए और शब्दों में 1 लाख रुपए मात्र का अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखल किया जावे व अतिक्रमण नहीं हटाने पर सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।इस प्रकार सिंगोली कस्बा क्या मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी भाग में नवीनकुमार तिवारी के नाम पर न तो किसी तरह की भूमि है और न ही नवीन द्वारा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया फिर भी न्यायालय और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे मात्र इस वजह से द्वेषतापूर्ण तरीके से सूचना पत्र भेज दिया गया क्योंकि नवीन द्वारा सिंगोली कस्बा पटवारी पर गलत नक्शा और पंचनामा प्रस्तुत करने के सम्बंध में कलेक्टर की जनसुनवाई में कस्बा पटवारी के खिलाफ आवेदन पत्र सौंपकर जाँच करके पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की माँग की थी जो कस्बा पटवारी को नागवार गुजरा और एक इंच भूमि का स्वामी नहीं होने के बावजूद बदले की भावना से कार्यवाही करना शुरू कर दिया जिसके लिए नवीन को 24 जून को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया।तहसील कार्यालय द्वारा तहसीलदार सिंगोली की पद मुद्रा और हस्ताक्षर से 20 जून को जारी किए गए सूचना पत्र में नवीनकुमार पर भूखण्ड बेचने का आरोप लगाया गया है जबकि नवीन द्वारा आजतक किसी भी तरह के विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं कराया गया है तो बगैर पंजीयन कराए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की भूमि कैसे बेच सकता है।कुलमिलाकर सिंगोली कस्बा पटवारी ने अपने खिलाफ कलेक्टर को की गई शिकायत को लेकर अपनी भड़ास निकालने के लिए न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया है बल्कि न्यायालय तहसीलदार तहसील कार्यालय सिंगोली को भी गलत जानकारी देते हुए भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास किया है जिसकी नगर में सब तरफ निन्दा की जा रही है।

Top