सिंगोली(माधवीराजे)।सिंगोली तहसील की ग्राम पंचायत अंबा के ग्राम दौलतपुरा में 02 अगस्त शुक्रवार को प्रशासन ने कथित अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 02 हेक्टेयर से अधिक शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया।प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम दौलतपुरा में भूमि सर्वे क्रमांक 5/1/2 रकबा 2.08 हेक्टेयर भूमि जिसका नारायण पिता रूपा बलाई को शासन द्वारा पट्टा जारी किया गया था।उक्त भूमि राजस्व अभिलेख 2014-15 की नकल में अहस्तांतरणीय दर्ज है।न्यायालय तहसीलदार अनुसार शासकीय पट्टेदार नारायण पिता रूपा बलाई निवासी अंबा की मृत्यु दिनांक 04.12.2014 को हो गई तथा नारायण का विवाह नहीं होने से उसका कोई जाईंदा पुत्र,पुत्री नहीं होने व वसीयत के आधार पर ग्राम दौलतपुरा की उक्त प्रश्नाधिन भूमि का वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया था।उक्त भूमि पट्टेदार द्वारा स्व अर्जित भूमि नहीं होकर शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है जिसे संहिता में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अंतरण नहीं की जा सकती है।न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद द्वारा दिनांक 15/07/2024 को एक आदेश जारी कर उक्त प्रश्नाधिन भूमि को भू राजस्व संहिता की धारा 165 (6) (7) का उल्लंघन मानते हुए सम्बंधित को नारायण बलाई का वारिस नहीं माना तथा उपरोक्त प्रश्नाधिन भूमि को पुन:शासकीय घोषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार सिंगोली को भूमि से अवैध कब्जे को हटाने के लिये आदेशित किया गया।अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेशानुसार शुक्रवार को दोपहर 12 बजे करीब सिंगोली तहसीलदार राजेश सोनी,पुलिस थाना सिंगोली,पुलिस थाना रतनगढ़ एवं पुलिस चौकी डिकेन की टीम सहित पटवारी एवं कोटवारों की मौजूदगी में तीन जेसीबी मशीनों की सहायता से ग्राम दौलतपुरा में उपरोक्त 02 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को कब्जे से मुक्त कर शासकीय घोषित किया गया।