नीमच।जिले की जीरन तहसील के ग्राम चल्दू में सर्वे नं.1524 का पट्टा निरस्त करने की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सोपा,जिसमे बताया कि ग्राम पंचायत चल्दु, तह.जीरन, जिला नीमच के सर्वे नं. 1524/2रकबा 1.02 आरी म.प्र.शासन की भूमि है।ग्राम पंचायत चल्दु के सर्वे नं. 1524 पर रामबिलास पिता हीरालालजी निवासी चल्दु द्वारा अवैध पट्टा जारी करवाया गया है जबकि शासन द्वारा उसे कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है, सर्वे नं.1524/2 रकबा 0.30 का तत्कालीन पटवारी की मिली भगत से फर्जी पट्टा जारी करवाया गया है,जिसकी चतुर्सीमा नही है,पटटे में सर्वे नं. 1524 पेकी रकबा 0.30 आरी का पट्टा जारी करवाया है।रामविलास महाजन द्वारा अपनी जाति को छुपाते हुए शासन द्वारा गरीब लोगों को एस.टी.एसी के व्यक्तियों को पट्टे दिये गये थे,जिसमें रामविलास महाजन सामान्य वर्ग से आता है इसलिये शासन द्वारा सामान्य वर्ग को पट्टे जारी करने का अधिकार नहीं है तथा उसने सामान्य वर्ग को छुपाते हुए पट्टा जारी करवाया है जो कि अवैध रूप से करवाया गया है जबकि पट्टे एस.सी.एस.टी. वर्ग को ही जारी किये गये थे।उक्त पट्टे की जानकारी ग्राम पंचायत को भी नही दी गई है और ग्राम पंचायत द्वारा किसी रामबिलास महाजन का नाम भी पट्टे हेतु नहीं भेजा गया था।सन् 2001 से पहले म.प्र. शासन की भूमि न्यायालय टप्पा के जीरन प्रकरण क्रमांक 13/अ-19(4)/023 के आदेश दिनांक 30.06.2003 फर्जी प्रविष्ठी करवायी गई तथा ग्राम पंचायत शासन द्वारा दिये गये मांगलिक भवन का निर्माण किया गया है, उसमें मांगलिक भवन के लिये वहां गाडी घोडे खडे करने के लिये जगह नही है।रामविलास महाजन द्वारा उक्त द्वारा भूमि पर कोई सीमांकन नही करवाया और सर्वे नं 1524/2 कुल रकबा 1.02 हेक्टर शासकीय भूमि है,जिसमें रामबिलास महाजन 0.30 आरी पट्टा दिये, जाना बताया है उस भूमि की चतुर्सीमा भी अंकित नही है और विधिवत सीमांकन भी नहीं करवाया है। दिए गए ज्ञापन में ग्राम वासियों ने मांग की है कि सर्वे नं. 1524 / 2 रकबा 1.02 में से 0.30 आरी का जो पट्टा दिया जाना बताया है। उस पट्टे को निरस्त किया जाए।