नीमच।जिले की ग्राम पंचायत में कार्यरत नल जल चालक एवं भृत्य को पुनः निरीक्षित न्यूनतम वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के बैनर तले कर्मचारी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुचे जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौपा। जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2024 में 10 वर्ष के पश्चात न्यूनतम वेतन पुनः निरीक्षित कर नया न्यूनतम वेतन लागू करने संबंधी आदेश जारी किया था किंतु मध्य प्रदेश सरकार की सुस्ती और लापरवाही के चलते न्यायालय कार्रवाई में सरकार और उद्योगपतियों द्वारा किए जा रहे विलंब से मध्य प्रदेश के 25 लाख मजदूर जिसमे नल जल चालक भृत्य ठेका मजदूर आउटसोर्स पर कार्य करने वाले व औद्योगिक मजदूर तथा दैनिक वेतन भोगी एवं निर्माण मजदूर में भारी आक्रोश है। दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस पूरे तबके को शीघ्र अति शीघ्र पुनरक्षित वेतन एरियर सहित दिया जाए।साथ ही ग्राम पंचायत में कार्यरत नल जल चालक एवं भृत्य पिछले 30 वर्षों से कार्य करने के पश्चात भी न्यूनतम वेतन से वंचित है जिसमें आदेश जारी होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा नल जल चालक एवं भृत्य को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है जिसे तत्काल प्रभाव से दिया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते नल जल चालक एवं भृत्य का न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।