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एमओएस उलंघन व अनुमति के विपरीत हो रहे निर्माण पर नपा ने जारी किया नोटिस, निर्माण कार्यपर रोक के बाद भी जारी है निर्माण, उड़ाई जा रही नपा प्रसाशन के आदेश को धज्जियां

नीमच। शहर के वार्ड क्रमांक 20 टैगोर मार्ग पर एमओएस का उल्लंघन और अनुमति के विपरीत निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है जिसकी शिकायत नपा कार्यालय सहित सीएम हेल्पलाइन व संबंधित विभाग को मिली है।जिसपर नपा ने उक्त निर्माण रोकने पूर्व में भी दो नोटिस जारी किए थे बावजूद उसके भवन मालिक द्वारा निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है जिस पर रोक लगाने हेतु नगर पालिका ने निर्माण अनुमति के विपरीत निर्माण करने पर पुनः एक नोटिस बुधवार को जारी कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश दिए है।परंतु मौके पर निर्माण कर्ता नकूल पिता नंदकिशोर जैन द्वरा निर्माण कार्य जोरो पर किया जा कर नपा प्रसाशन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नपा द्वरा जारी नोटिस के अनुसार निर्माण अनुमति श्रीमती संगीता पिता संजय अग्रवाल के नाम है जिसपर निर्माण कर्ता नकूल पिता नंदकिशोर जैन व श्रीमती प्रेमलता पति निरंजनदेव पाटीदार द्वरा निर्माण कार्य किया जा रहा है।नपा ने नोटिस में उपरोक्त निर्माण कर्ता को आदेश जारी किए है कि उनके द्वारा प्लाट नं. 100 / 2 टैगोर मार्ग नीमच पर निर्माण अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है।आवेदन क्र.1148 दिनांक 17.03.2023 पत्र क्र.515 दिनांक 12.04.2023 आवेदन क्र.1214 दिनांक 29.03.2023/ सीएम हेल्पलाइन क्र 29515017 | नीमच, दिनांक 5-11-24 उपरोक्त विषयातंर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार है कि उपरोक्त लोगों द्वारा वार्ड क्र. 20. प्लाट नं.100/2 टैगोर मार्ग नीमच पर निर्माण अनुमति क्र. UJJ/NEE/NEE/0212/007/2023 दिनांक 30.01.2023 को जारी अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य एवं एमओएस उल्लघंन किया गया है।जो कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 (8) व 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।अतः पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मौके पर किये गये कार्य को तत्काल बन्द कर व एमओएस उल्लंघन में किये गये निर्माण को हटाकर कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके समस्त हर्जे व खर्चे की जवाबदारी स्वयं की रहेगी।परंतु बुधवार शाम 5 बजे तक उक्त भवन पर निर्माण कार्य तेजी से प्रारम्भ था

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