नीमच।मकान तक पहुचे वाले आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने व रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर मंगलवार को पीड़ित बुजुर्ग महिला कलेक्टर कार्यलय पहुची जहा उसने एक आवेदन सोपा जिसमे बताया कि उसका नाम रूकमणबाई पति लालुराम गाडोलिया है और वह रतनगढ़ तहसील सिंगोली की निवासी है उसके द्वारा पूर्व में कई बार रास्ता बाबत् आवेदन दिये गये परन्तु अभी तक न्याय नहीं मिला, आवेदन में बताया कि उसके पति लालूराम पिता अमरा गाडोलिया को वार्ड नंबर 14, रतनगढ़ में वर्ष 1998 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 648 वर्ग फीट भूमि का भू-अधिकार पत्र का पट्टा दिया गया है जिस पर प्रार्थीया काबिज है। उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता विपक्षी राजेन्द्र पिता चुन्नीलाल चारण द्वारा बंद किया गया जिसको हटाने का आदेश दिनांक 23/02/2024 को न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपखंड जावद द्वारा आदेश पारित किया गया। जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थीया को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि विपक्षी राजेन्द्र पिता चुन्नीलाल चारण निवासी आलोरी गरवाडा के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावे एवं न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपखंड जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/02/2024 का पालन करवाया जावे, ताकि प्रार्थीया का रास्ता पुनः बहाल हो सके ।