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संयुक्त विभाग पेंशनर ने समस्या निराकरण की मांग को लेकर सोपा ज्ञापन

नीमच। वर्तमान में ब्याज दर कम होने से काॅम्यूटेशन की समय सीमा 15 वर्ष से कम करने की मांग को लेकर मंगलवार को संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौपा, दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि उच्च न्यायालय चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा का निर्णय दिनांक 29. 5 .2024 व उच्च न्यायालय जयपुर राजस्थान का निर्णय दिनांक 21.8.24 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रूनल मुंबई बेंच का आर्डर दिनांक 11 नवंबर 2024 सहित अन्य के संदर्भ में अवलोकन करने के साथ ही निर्णय का अध्ययन किया जाए।दिए गए आवेदन में बताया गया कि प्रदेश के पेंशनरों की सेवा निवृत्ति के समय पेंशनर द्वारा ली जाने वाली कम्युनिकेशन की राशि वर्तमान में वसूली की समय सीमा 15 वर्ष निर्धारित है जबकि वर्तमान में ब्याज दर कम होने के कारण काटी जाने वाली किस्त की समय सीमा कम की जाए किंतु आज दिनांक तक उक्त मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया गया है दिए गए आवेदन में उपरोक्त समस्या का निराकरण करने की मांग संयुक्त विभाग पेंशनर संघ द्वारा की गई है।

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