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जिले में लोक अदालत की 20 खंडपीठों के माध्यम से न्यायालय में लंबित 416 एवं 696 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का हुआ निराकरण 

नीमच।  जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के  निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नजमा बेगम के नेतृत्व में दिनांक 14 दिसंबर 2024 (शनिवार) को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ।सागर मंथन जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. सेंटर में मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से लोक अदालत का उद्घाटन किया गया जिसमें जिला नीमच के माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश  अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच वीरेंद्र सिंह राजपूत, विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डाॅ. कुलदीप जैन, प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर. पी. अहिरवार, श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, डाॅ. श्रीमती रेखा मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।उक्त कार्यक्रम के उपरांत जिले में गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही, खंडपीठों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई, जोकि सायं 05ः30 बजे तक चलती रही।सागर मंथन नेशनल लोक अदालत में कुल 20 खण्डपीठों में न्यायालय में लंबित 2265 प्रकरणों को रैफर्ड किया गया था, जिनमें से 416 प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होकर 1027 व्यक्ति लाभान्वित हुये। उक्त लंबित प्रकरणों में सेे मोटरयान दुर्घटना के 12 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमें 98 लाख 22 हजार रूपये का अवार्ड पारित हुआ। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सबसे अधिक राजीनामा योग्य 194 आपराधिक प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए, जिनमें कुल राशि 03 लाख रूपये का निराकरण हुआ। इसके अतिरिक्त 96 चैक अनादरण के प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 01 करोड़ 23 लाख रूपये 83 हजार का निराकरण हुआ, 27 अन्य सिविल प्रकरण, तथा 24 पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले, सहित कुल 416 न्यायालय में लंबित प्रकरण निराकृत किए गए।नेशनल लोक अदालत में कुल 6670 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर्ड किये गये थे, जिनमें से 696 प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए तथा करीब 90 लाख 34 हजार रूपये की वसुली होकर, 717 व्यक्ति लाभान्वित हुये।कुटुम्ब न्यायालय में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम एवं धारा 13 एचएमए के प्रकरण का निपटारा हुआ।कुटुम्ब न्यायालय नीमच के प्रकरण में धारा 9 एवं धारा 13 एचएमए के अलग अलग आवेदन लगे थे जिनमें दोनों पति-पत्नी के बीच जिसमें प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय द्वारा मध्यस्थता करने के पश्चात दोनों पति-पत्नी के बीच सुलह हो गई एवं पति ने पत्नी को वापस ले जाने का निवेदन न्यायालय से किया एवं न्यायालय द्वारा प्रकरण इसी स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया एवं उक्त प्रकरण से जुड़े अन्य न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निपटरा लोक अदालत के माध्यम से करवाया जाकर पति-पत्नि खुशी-खुशी अपने घर को रवाना हुए।

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