नीमच। नीमच जिले के मनासा तहसील के अंतर्गत मौजूद अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ग्राहक कंपनी के द्वारा की जा रही अवैध वसूली और कार्रवाई से नाराज होकर मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने सहकारी मंत्री आयुक्त संयुक्त आयुक्त व कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सोपा, जिसमें बताया गया कि मनासा तहसील में अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजूद है जिसके द्वारा न्यायालय संयुक्त आयुक्त उज्जैन से तथ्यों को छुपा कर 84 ए का रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा रहा हैसागर मंथन उक्त संस्था द्वारा अपने सदस्यों से लोन पर 26 प्रतिशत ब्याज सालाना 24% वार्षिक पेनल्टी व सब पर 26 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है उक्त संस्था को उपविधि अनुसार ब्याज दर न लेने सहकारी समिति अधिनियम के विपरीत अनेक कार्य करने व कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने पर संचालक मंडल के विरुद्ध आदेश दिया गया था फिर भी उक्त संस्था ऋण देने के दौरान 8 से 10 कोरे हस्ताक्षर युक्त चेक प्राप्त करती है जिसमें मात्र दो चेक का हवाला लोन एग्रीमेंट में किया जाता है अन्य चेक दुर्भावना पूर्ण अवैध रूप से उनके पास रखे जाते हैं और संस्था द्वारा हर चेक अनादरण के परिवाद में झूठे कथन किए जाते हैं और उनका दुरुपयोग कर चेक अनादरण के प्रकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस प्रकार ग्राहकों द्वारा लिए गए लोन में उक्त संस्था द्वारा अवैध रूप से अधिक से अधिक राशि वसूली जाकर उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर थानों में प्रकरण दर्ज किया जा रहे हैं और पुलिस द्वारा भी बिना जांच किया ग्राहकों को आरोपियों की तरह गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जा रहा है सागर मंथन कई ग्राहक ऐसे हैं जिनके चेक कंपनी द्वारा मानसा के होने के बावजूद भी उज्जैन मंदसौर और अन्य क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं और उनके प्रकरण भी अन्य जिलों में होने के कारण अलग-अलग क्षेत्र में केस चलाए जाकर उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। दिए गए आवेदन में पीड़ित ग्रह कौन है उक्त कंपनी के संचालकों पर वैधानिक कार्रवाई की मांग कर कंपनी बंद करने की मांग भी की है।