नीमच। नीमच में संयुक्त विभाग पेंशनर संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन देकर पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि करने की सहमति के संबंध में मांग की गई।ज्ञापन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा उनपचास छः की आड़ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा पेंशनरों को आर्थिक हानि पहुंचाई जा रही है।
ज्ञापन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त विभाग द्वारा लिए गए निर्णय को संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ अमान्य करता है। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ द्वारा ज्ञापन में मांग की गई है कि 1 जनवरी 2023 और 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत के संशोधित आदेश जारी किया जाए। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि इस मांग को नहीं माना गया तो प्रदेश के पेंशनरों के साथ धोखा देने के कारण संघ को अभियोजन दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।