रतलाम 23 फरवरी 2022/ शासन के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत माह जनवरी एवं फरवरी की आवंटित सामग्री का वितरण एकमुश्त माह जनवरी में कराया गया है। माह फरवरी के आवंटन के विरुद्ध शैष रहे परिवार 25 फरवरी तक उनकी पात्रतानुसार राशन सामग्री उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि माह मार्च में पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार राशन का वितरण नियमित 25 फरवरी तक सशुल्क कराया जाएगा तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (निःशुल्क) खाद्यान्न 16 मार्च से 31 मार्च तक उचित मूल्य दुकानों से किया जाएगा। राशन प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।